भूमि धोखाधड़ी के आदतन अभियुक्त को किया जिला बदर

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प्रेमनगर

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदय के निर्देशो पर जनपद में आदतन अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

         उक्त निर्देश के क्रम में थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा भूमि धोखाधड़ी व अन्य अपराधों में लिप्त अभियुक्त कमल पुत्र पदम सिंह  के आपराधिक इतिहास की जानकरी की गई, जिसमें पाया गया कि कमल के विरुद्ध थाना प्रेमनगर व जनपद देहरादून के अन्य थानों में भूमि धोखाधड़ी व अन्य अपराधों में कई अभियोग पंजीकृत हैं,  जिस पर कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 3(1) के तहत कार्यवाही हेतु जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को रिपोर्ट प्रेषित की गई। जिसका संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा अभियुक्त कमल के विरुद्ध 6 माह हेतु जिला बदर का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 22/07/2025 को अभियुक्त कमल को डोल बजाकर जनपद की सीमा अशारोड़ी बॉर्डर से बाहर कर जिला बदर किया गया है।

*नाम पता अभियुक्त*

कमल पुत्र पदम सिंह , निवासी जामुनवाला, पोस्ट ऑफिस घंघोड़ा, थाना प्रेमनगर, जनपद देहरादून

*आपराधिक इतिहास कमल*

1- मु.अ.सं. 84/22 – धारा 420/120B/504 भादवी
2- मु.अ.सं. 130/22 – धारा 147/427/447/504/506 भादवी
3- मु.अ.सं. 144/22 – धारा 420/120B/467/468/471 भादवी
4- मु.अ.सं. 281/21 – धारा 420 भादवी
5- मु.अ.सं. 22/22 – धारा 420/406/120B भादवी
6- मु.अ.सं. 76/2023 – धारा 420 भादवी
7- मु.अ.सं. 36/2013 – धारा 447 भादवी