
Uniform Civil Code: UCC पर उत्तराखंड सरकार ब्लूप्रिंट तैयार, ये होंगे नियम
देहरादून। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) लाने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है. धामी सरकार यूसीसी पर कानून बनाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गई है. सूत्रों के मुताबिक, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो गया है. राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई इस कमेटी ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से मिले सुझाव के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया है. ये ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को सौंप दिया जाएगा.
ऐसा होगा उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड!
देश के पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है. उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए करीब 2 लाख 31 हजार सुझावों में से इन सुझावों पर अंतिम मुहर लगी है. यूनिफॉर्म सिविल कोड के फाइनल ड्राफ्ट में ये सुझाव शामिल किए जाएंगे. उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के यूनिफॉर्म सिविल कोड का टेंपलेट बनेगा. लॉ कमीशन ने भी उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी से विचार विमर्श किया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस ड्राफ्ट के अनुसार, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी और लिव इन रिलेशनशिप का ब्योरा देना जरूरी होगा. इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी जनसंख्या नियंत्रण की बात भी चल रही है.
UCC पर उत्तराखंड के ड्राफ्ट में क्या?
1. शादी के लिए बढ़ाई जाएगी लड़कियों की उम्र सीमा
2. शादी से पहले ग्रैजुएट हों इसलिए बढ़ेगी उम्र सीमा
3. शादी का हर हाल में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगा
4. बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजना का लाभ नहीं
5. ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा
6. तलाक के लिए पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे समान आधार
7. तलाक का आधार पति-पत्नी दोनों पर होगा लागू
8. पॉलीगैमी या बहुविवाह पर लगेगी रोक
9. हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी
10. उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा
11. लिव-इन का डिक्लेरेशन ज़रूरी, माता-पिता को सूचना दी जाएगी
12. अगर बच्चा हुआ अनाथ तो आसान होगी गार्जियनशिप प्रक्रिया
13. पति-पत्नी में झगड़ा तो ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों को कस्टडी
14. जनसंख्या नियंत्रण की बात, बच्चों की संख्या हो सकती है तय
15. सभी लोगों को मिलेगा गोद लेने का अधिकार
समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘भारत की संविधान की मूल भावना और उसके प्रावधान के अंतर्गत ही निर्णय होंगे. UCC कमेटी इस पर काम कर रही है, जो सबके हित में होंगे. एक देश में सबके लिए समान कानून होना चाहिए और यह लंबे समय से मांग उठ रही है. हमने इसकी शुरुआत देवभूमी में की है. यह देश में लागू हो यह हमारी इच्छा है.’